विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया की जल वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक डंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें आरोपी को सजा सुनाई गई.
- अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
- दुकानदार पर 5000 रुपयों का लगाया गया जुर्माना
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : राशन कार्डधारियों का हक मारने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को तीन वर्षों की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ उन्हें पांच हज़ार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इस बाबत जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया की जल वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक डंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें आरोपी को सजा सुनाई गई.
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बोग्सा गांव में निरीक्षण किया गया था, जिसमें राशन गबन का मामला सही पाया गया. गबन करने वाले डीलर दीपक कुमार के विरुद्ध 29 जनवरी 2021 को प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी, इसके बाद न्यायाधीश कमलेश सिंह देव ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर राशन दुकानदार को दोषी पाया गया.
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