शराब तस्करों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास, एक-एक लाख रूपये जुर्माना..

फैसले में अदालत ने दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.






                               

  • 6 हजार लीटर शराब के साथ पकड़े गए थे तस्कर, अदालत का सख्त संदेश
  • वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर हुई थी बड़ी कार्रवाई, ट्रक से बरामद हुई थी भारी मात्रा में शराब

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच न्यायालय ने एक ऐसे मामले में कड़ा फैसला सुनाया है, जिसने तस्करों के लिए साफ संदेश दे दिया है कि कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं. स्थानीय उत्पाद न्यायालय (संख्या-02) ने 6147 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए दो तस्करों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह मामला वर्ष 2025 का है, जब वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम सघन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक ट्रक (सीजी 19 बीआर 7706) को रोककर तलाशी ली गई. जांच के दौरान ट्रक के भीतर छिपाकर रखी गई 6147 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, जिससे मौके पर ही तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो गया.

हरियाणा से जुड़े निकले तस्कर

कार्रवाई के दौरान टीम ने ट्रक को जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान हरियाणा के पानीपत जिले के बोधियाल निवासी गौरव हुड्डा (23 वर्ष) और रोहतक जिले के नवावास निवासी मोहित (25 वर्ष) के रूप में हुई. दोनों पर शराब तस्करी के संगठित प्रयास में शामिल होने का आरोप साबित हुआ.

अदालत ने रखा सख्त रुख

विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने 25 अप्रैल को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था. मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

मजबूत पैरवी बनी सजा की वजह

इस मामले के सूचक उत्पाद निरीक्षक कुंदन कुमार थे. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्रीचंद्र ने प्रभावी ढंग से पैरवी की. साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया, जो जिले में शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.














Post a Comment

0 Comments