शिष्या के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी मौलाना को 20 वर्षों का कठोर कारावास, लगा भारी जुर्माना ..

धनसोई, इटाढ़ी एवं बक्सर मुफस्सिल थाना के संयुक्त प्रयास से छापेमारी कर नाबालिक को चौसा में बरामद किया गया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश श्रीमन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने गुरुवार को फैसला सुनाया.







- धनसोई थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला
- 14 जनवरी 2021 को अपहरण कर किया था दुष्कर्म

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : दुष्कर्म के एक मामले में एक मौलाना को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया है. विगत मंगलवार को ही न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था जिसे गुरुवार को सुनाया गया. 

दरअसल, 14 जनवरी 2021 को लगभग 13 वर्षीय पीड़िता धनसोई मस्जिद में पढ़ने के लिए जाया करती थी जहां कलयुगी  मौलाना शाहिद अंसारी, पिता - कादिर अंसारी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ चौसा के डुमडेरवा ले गया तथा तीन दिनों तक  दुष्कर्म करता रहा. परिजनों ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

बाद में धनसोई, इटाढ़ी एवं बक्सर मुफस्सिल थाना के संयुक्त प्रयास से छापेमारी कर नाबालिक को चौसा में बरामद किया गया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश श्रीमन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने गुरुवार को फैसला सुनाया जिसमें अभियुक्त को  20 वर्षों के कठोर कारावास एवं दो लाख तीस हजार रुपयों  जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया.




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