वीडियो : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर अध्यक्ष ने की अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूक करने अपील ..

जिस प्रकार से सम्पूर्ण देशवासियों के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी है ठीक उसी प्रकार उपभोक्ताओं के लिए 24 दिसम्बर का दिन है, जब उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति उन्हें उपचार प्रदान करने के लिए बने बने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहली स्वतंत्र संस्था बनी जिसे उपभोक्ता आयोग कहा जाता है.






- जिला उपभोक्ता आयोग परिसर में आयोजित की गई जागरूकता विचार गोष्ठी
- अधिवक्ताओं के साथ-साथ मौजूद रहे नगर के कई प्रबुद्ध नागरिक

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : "आज का दिन सम्पूर्ण देशवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. जिस प्रकार से सम्पूर्ण देशवासियों के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी है ठीक उसी प्रकार उपभोक्ताओं के लिए 24 दिसम्बर का दिन है, जब उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति उन्हें उपचार प्रदान करने के लिए बने बने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहली स्वतंत्र संस्था बनी जिसे उपभोक्ता आयोग कहा जाता है. तब से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है." यह कहना है सेवानिवृत्त न्यायाधीश सह उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह का. वह उपभोक्ता दिवस के मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में लोगों को संबोधित कर रहे थे. 

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोग के महत्व को हर उपभोक्ता तक पहुंचाना है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह जब भी कोई सामान खरीदें उसकी रसीद जरूर लें तथा यह भी ध्यान में रखें कि सामान आइएसआई मार्क अथवा हॉल मार्क भी हो. जीएसटी तथा अन्य टैक्स बचाने के चक्कर में वह न सिर्फ स्वयं छले जाएंगे बल्कि देश व समाज को भी नुकसान होगा. उन्होंने अधिवक्ताओं तथा अन्य जागरूक लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों से भी जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की. 

मौके पर अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी, अशोक पांडेय, विद्यासागर तिवारी, मधु चौबे, रूबी, सोनी, प्रेम यादव, नीरज कुमार के साथ-साथ उपभोक्ता आयोग के कर्मी हरेंद्र पांडेय, शिवम कुमार सिंह, अखिलेश कुमार विकास कुमार विनय कुमार पांडेय, ललन सिंह, लालजी चौधरी आदि मौजूद रहे.

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