दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे. इसी दौरान आरोपितों ने हथियार के साथ लैश होकर उनके दरवाजे पर आकर बलिराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी तथा देवव्रत सिंह को भी जख्मी कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने देवव्रत सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में शुरु कर दी.
- वर्ष 2014 में हुई थी हत्या की वारदात
- मामले के फैसले से पीड़ित पक्ष के बीच ख़ुशी का माहौल
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव में वर्ष 2014 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दस साल बाद हत्या के सात आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया है. जिससे पीड़ित पक्ष के लोगों ने राहत की सांस ली है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सबूतों की पेशी व गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया.
अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2014 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट में पीड़ित देवव्रत सिंह, अपने पिता बलिराम सिंह के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे. इसी दौरान आरोपितों ने हथियार के साथ लैश होकर उनके दरवाजे पर आकर बलिराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी तथा देवव्रत सिंह को भी जख्मी कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने देवव्रत सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में शुरु कर दी.
बताया गया कि मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिव शंकर सिंह ,बलराम सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सोनी सिंह उर्फ दया शंकर सिंह सभी एक ही गांव कांट के निवासी है. जिनका आपस में जमीनी का पुराना विवाद चल रहा था. सभी आरोपितों ने मिलकर बलिराम सिंह की हत्या कर दी थी.
न्यायालय ने सभी आरोपियो को दोषी पाते हुए सुनाई सजा :
10 सालो तक न्यायालय में चले हत्या के इस मामले में गवाहों और साक्ष्य के आधार अभियुक्तों को दोषी पाया. न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. हत्या के मामले में आजीवन करावास के साथ प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
गौरतलब है कि न्यायालय के आये इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगो के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था. जबकि हत्या के आरोपितों के परिजनों ने फैसले को ऊपरी न्यायालय में चुनौती देने की बात कही.
0 Comments