अमरेश कुमार पांडेय अपने पिता नंदू पांडेय के साथ खेत में मवेशियों के लिए चारा काटने गए थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ देसी कट्टे से लैस होकर वहां पहुंचे और चारों ओर से घेर कर नंदू पांडेय को सिर में गोली मार दी. घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
![]() |
व्यवहार न्यायालय की फाइल इमेज |
- पुरानी रंजिश में शख्स की हत्या करने वाले तीन भाइयों को उम्रकैद
- कोर्ट ने लगाया अर्थदंड, नहीं चुकाने पर तीन महीने और जेल
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में वर्ष 2020 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने तीन सगे भाइयों—उमाशंकर पांडेय, अजय पांडेय और विक्रमा पांडेय—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामला बगेन गोला थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव का है, जहां 20 अगस्त 2020 को अमरेश कुमार पांडेय अपने पिता नंदू पांडेय के साथ खेत में मवेशियों के लिए चारा काटने गए थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ देसी कट्टे से लैस होकर वहां पहुंचे और चारों ओर से घेर कर नंदू पांडेय को सिर में गोली मार दी. घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या का कारण पुरानी आपसी रंजिश बताया गया. पीड़ित पुत्र अमरेश पांडेय ने स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही प्रस्तुत की गई.
अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 311 के तहत दोषी करार दिया और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कहा कि अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीनों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इसके अतिरिक्त, उमाशंकर पांडेय और अजय पांडेय को 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी सात वर्ष की जेल और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी.
इस फैसले से मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है और कहा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला.
0 Comments