हेरोइन कारोबारी महिला को डेढ़ वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना ..

44 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसका कुल वजन लगभग 10 ग्राम बताया गया. बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.





                                         




  • शांति नगर से 44 पुड़िया हेरोइन के साथ हुई थी गिरफ्तारी
  • गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने मादक पदार्थ की बिक्री के आरोप में एक महिला को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अदालत को बताया कि 13 दिसंबर 2020 को टाउन थाना पुलिस ने शांति नगर मोहल्ले में छापेमारी की थी. इस दौरान पुलिस ने आशा देवी को 44 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसका कुल वजन लगभग 10 ग्राम बताया गया. बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान, जब्ती सूची और पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों पर अदालत ने विचार किया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपी महिला मादक पदार्थ की अवैध बिक्री में संलिप्त थी.

अदालत ने अपने निर्णय में अभियुक्त आशा देवी को एक वर्ष छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान रखा गया है.










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