अधिक किराया वसूल करने वाले निजी एंबुलेंस चालकों पर होगी कठोर कार्रवाई ..

एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार महामारी अधिनियम 2021 के तहत प्रदत शक्तियों के आलोक में उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.


 

 





- निजी एंबुलेंस के लिए दर का हुआ निर्धारण 
- एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी रखना होगा मौजूद

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना महामारी के दौरान  मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग दर  निर्धारित करते हुए निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एंबुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीज के परिजनों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. बिहार सरकार द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षोपरांत राज्य भर में निजी एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है. इस एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार महामारी अधिनियम 2021 के तहत प्रदत शक्तियों के आलोक में उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

जिले के साथ-साथ राज्य भर में विभिन्न श्रेणियों के निजी एंबुलेंस का किराया अब इस प्रकार ही लिया जाएगा:

01. छोटी कार (सामान्य) - कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए एंबुलेंस अनुशंसित दर (50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 1500 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा. 

02. छोटी कार (वातानुकूलित, 50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 1700 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा.

03. बोलेरो/सूमो/मार्शल (नॉन एसी, 50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 1800 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा. 

04. बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित, 50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 2100 रुपये  निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा.

05. मैक्सी/सी.टी. राईड/विंगर/टेम्पों/ट्रेवलर एवं समकक्षीय (14-22 सीट, 50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 2500 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा.

06.जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/ट्वेरा (वातानुकूलित, 50 कि.मी. तक आने-जाने सहित) 2500 रुपये निर्धारित किया गया है तथा 50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर (आने-जाने सहित) देय होगा.










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