2 वर्ष की सजा एवं दो हज़ार रुपयों का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर कारावास को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा. मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता शशि शेखर शर्मा ने अपना पक्ष रखा.
- वर्ष 2016 में शराब के साथ पकड़ा गया था अभियुक्त
- मद्यनिषेध कानून के तहत दर्ज हुई थी प्राथमिकी
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : व्यवहार न्यायालय में शराब के एक कारोबारी को दो वर्षों के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मद्यनिषेध कानून के तहत दर्ज कराया यह मामला 7 साल पूर्व का है. मामले में पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विवेक राय की अदालत ने दोष सिद्ध पाया और फिर सजा सुना दी.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि 25 सितंबर 2016 को राजपुर थाने की पुलिस ने उत्तर प्रदेश से देसी शराब की कुछ बोतल गमछी में बांधकर लेकर चले आ रहे ककरही डेरा (जमौली) गांव निवासी राजेंद्र नोनिया को गिरफ्तार किया था. उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था न्यायाधीश विवेक राय की अदालत ने उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 47 (ए) के तहत 2 वर्ष की सजा एवं दो हज़ार रुपयों का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर कारावास को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा. मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता शशि शेखर शर्मा ने अपना पक्ष रखा.
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