आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

आरोपी राजा बाबू को तीन वर्ष की सजा के साथ-साथ कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र एक साल में सुनाया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पैरवी की.













                                           


  • अपराध साबित होने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
  • स्पीडी ट्रायल के तहत एक साल में सुनवाई पूरी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है. आरोपी राजा बाबू को तीन वर्ष की सजा के साथ-साथ कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र एक साल में सुनाया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पैरवी की.

अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय और सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार ने बताया कि 14 मार्च 2024 को नगर थाना क्षेत्र के नमक रेस्टोरेंट के पास पुलिस गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई. पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की.

गिरफ्तार युवक की पहचान कुम्हार टोली निवासी भुवनेश्वर प्रसाद के पुत्र राजा बाबू के रूप में हुई. पुलिस की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजा बाबू को दोषी करार दिया. न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई, जिसमें मुख्य रूप से तीन साल की सजा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना और एक अन्य धारा में दो साल की सजा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना शामिल है. हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत हुई, जिससे एक साल के भीतर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार के प्रभावी प्रयासों के कारण केस में त्वरित निर्णय संभव हो सका. अदालत के इस फैसले से अपराधियों को कड़ा संदेश मिला है कि कानून के तहत कोई भी गैरकानूनी गतिविधि करने पर सख्त कार्रवाई होगी.











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