हत्या के आरोप में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद, खेत में पशु चरने को लेकर हुआ था खूनी संघर्ष

पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

 










                                           





  • पोखराहा गांव में गाय का बछड़ा खेत में घुसा, बकरी को भी किया घायल
  • लोहे की रॉड से पीटकर की गई हत्या, पटना में इलाज के दौरान हुई थी मौत

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव में हुई एक हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर एक लाख 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी शनिचरी देवी ने 16 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उनके अनुसार, बृज कुमार सिंह अपने पोते का मुंडन कराकर बक्सर से लौटे थे. इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके घर की गाय का बछड़ा और बकरी गांव के ही अभियुक्तों के खेत में चरने चले गए थे. आरोप है कि अभियुक्तों ने बछड़े को मार डाला और बकरी को भी घायल कर दिया. जब बृज कुमार सिंह इस पर पूछताछ के लिए गए, तो राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र महतो, सोनू कुमार और विकास कुमार ने उन्हें चारों ओर से घेर कर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट दिया.

गंभीर रूप से घायल बृज कुमार को तत्काल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चार दिन बाद उनकी मौत हो गई.

पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी. अभियुक्त सोनू और विकास, राजेन्द्र महतो के पुत्र हैं, जबकि सुरेन्द्र महतो उनका भाई है.

सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह एवं कृपा शंकर राय ने न्यायालय में पैरवी की.










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