गर्म तेल से युवक को जलाकर मारने की साजिश रचने वाली महिला को पांच साल की जेल ..

युवक को बंधक बनाने की खबर पीड़ित परिवार को दी. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो युवक दर्द से कराह रहा था. उसका चेहरा और पूरा शरीर तेल से झुलस चुका था. तत्काल परिजनों ने उसे गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां लंबी जद्दोजहद के बाद उसकी जान बचाई जा सकी.




                                         






- राजपुर थाना क्षेत्र के कोनैली गांव की घटना, मुश्किल से बची थी पीड़ित की जान
- कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जेल भेजी गई महिला 

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : हत्या की नीयत से युवक को बंदी बनाकर गर्म तेल से झुलसाने के सनसनीखेज मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी महिला को पांच साल की सजा सुनाई. प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाते हुए महिला पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.

अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने जानकारी दी कि मामला राजपुर थाना क्षेत्र के कोनैली गांव का है. 20 अगस्त 2020 को नारदमुनी शर्मा की पत्नी मंजू देवी ने गांव के ही दुधनाथ सिंह के पुत्र तारकेश्वर सिंह को अपने घर बुलाकर बंदी बना लिया. इसके बाद उसने युवक पर गर्म तेल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया.

घटना के दौरान मंजू देवी ने ही युवक को बंधक बनाने की खबर पीड़ित परिवार को दी. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो युवक दर्द से कराह रहा था. उसका चेहरा और पूरा शरीर तेल से झुलस चुका था. तत्काल परिजनों ने उसे गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां लंबी जद्दोजहद के बाद उसकी जान बचाई जा सकी.

पीड़ित के पिता ने राजपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच और गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. फैसला सुनाए जाने के बाद महिला को महिला जेल भेज दिया गया.






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