निजी वाहनों का परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा आपात आवश्यकता में पास बनवाना होगा. जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9470803831 पर आवेदन भेजा जा सकता है.वहीं, https://serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
- डीएम ने कहा, पेट्रोल पंप पर भी नहीं मिलेगी सेवा
- निजी वाहनों का चालन प्रतिबंधित, आपातकालीन जरूरत पर करें ऑनलाइन आवेदन
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिलाधिकारी अमन समीर ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, अब बिना फेस मास्क लगाए सड़कों पर घूमने से मनाही होगी. बिना फेस मास्क लगाए लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा. वहीं, गुटखा एवं तम्बाकू उत्पाद पर बैन है गुटखा एवं खैनी सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा.
डीएम ने कहा कि आगामी 20 अप्रैल से जिन उद्योगों को छूट मिलने वाली है उनके संदर्भ में 19 तारीख को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी जाएगी. हालांकि, लॉक डाउन और भी सख्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, मालवाहक वाहनों को पास की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, निजी वाहनों का परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा आपात आवश्यकता में पास बनवाना होगा. जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9470803831 पर आवेदन भेजा जा सकता है.
वहीं, https://serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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