दुर्गा पूजा को लेकर गृह विभाग ने जारी किए विशेष निर्देश ..

सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा. सभी आगन्तुकों के तापमान की जाँच की जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा - निर्देशों का व्यापक प्रचार - प्रसार किया जायेगा , ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना सुलभ हो. 

 


- घर या मंदिरों में ही हो सकेगी दुर्गा पूजा
- 25 अक्टूबर से पूर्व कर लेना होगा संपन्न


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार गृह विभाग ( विशेष शाखा ) आदेश के मुताबिक वैश्विक महामारी कोविड - 19 एवं बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गापूजा के त्योहार को मनाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.


निर्देश के मुताबिक दुर्गापूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल / मंडप / मंदिर / शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं. लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत निदेशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है. अतः कन्टेनमेंट जोन के बाहर दुर्गापूजा 2020 के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निदेश जारी करने का निर्णय लिया गया.



1.जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निदेश का उल्लंघन न हो.

 2  दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए. मंदिरों में आयोजन के लिए निम्नलिखित शर्ते रहेंगी : ( क ) मंदिर में पूजा पंडाल / मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा.  ( ख ) इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा. ( ग ) जिस जगह मूर्तियाँ रखी गई हैं , उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा. ( घ ) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा. ( ङ ) इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा. ( च ) पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा. ( छ ) किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयादशमी ( 25 अक्टूबर , 2020 ) को ही पूर्ण कर लिया जायेगा. ( ज ) कोई सामुदायिक भोज / प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा. 
(झ) आयोजकों / पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ( ञ ) मंदिर में पूजा पंडाल / मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. 5 . ( ट ) मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनिटाईजर की व्यवस्था की जायेगी. ( ठ ) कोविड - 19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदण्ड का पालन करना अनिवार्य होगा.  ( ड ) पूजा के आयोजकों / कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.  

3 . किसी भी सार्वजनिक स्थल , होटल , क्लब आदि पर गरबा / डांडिया , रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जायेगा. ऐसा करने भीड़ जमा होने की आशंका है. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा. सभी आगन्तुकों के तापमान की जाँच की जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा - निर्देशों का व्यापक प्रचार - प्रसार किया जायेगा , ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना सुलभ हो. 

सभी जिला पदाधिकारी , वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) उपरोक्त दिशा - निदेशों का सख्ती से कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. 

दंड का प्रावधान: - उक्त दिशा निदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा.द.वि. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



















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