बताया कि मामला वर्ष 2014 के अप्रैल महीने की 2 तारीख का है. जब नावानगर के सोब ओपी थाना क्षेत्र के गिरिधर बरांव निवासी गोरा यादव जगनारायण यादव छोटा किया तथा मुकेश यादव बबूल यादव उर्फ रमेश आदि ने साधु यादव एवं रामायण यादव को फरसा के प्रहार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
- व्यवहार न्यायालय से ही हिरासत में लिए गए सभी
- सात वर्ष पुराना है मामला, मामूली विवाद में किया गया था हमला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : व्यवहार न्यायालय मे 7 साल पुराने जानलेवा हमला करने के एक मामले में 5 लोगों को 7 वर्ष की सजा और दो हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है. मामले में न्यायालय के आदेश के बाद तुरंत ही सभी आरोपितों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है.
घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए सूचक पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2014 के अप्रैल महीने की 2 तारीख का है. जब नावानगर के सोब ओपी थाना क्षेत्र के गिरिधर बरांव निवासी गोरा यादव जगनारायण यादव छोटा किया तथा मुकेश यादव बबूल यादव उर्फ रमेश आदि ने साधु यादव एवं रामायण यादव को फरसा के प्रहार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था. दरअसल रामायण यादव ने अपने खेतों में पानी बहाए जाने से मना किया था. जिस पर नाराज अभियुक्तों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था. घटना में तत्काल थाना कांड संख्या 73/14 तथा सत्र वाद संख्या 108/15 दर्ज कराया गया था. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता कृपा शंकर राय तथा अपर लोक अभियोजक बेचन राम थे.
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