एमएलसी चुनाव को लेकर जिले आचार संहिता प्रभावी, नौ को जारी होगी अधिसूचना ..

बताया कि चुनाव लड़ने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों से 10 हज़ार रुपये वहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 हज़ार रुपये का शुल्क देना होगा. वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा उसके उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.
प्रेस वार्ता करते डीडीसी 




- प्रेस वार्ता में डीडीसी ने बताया, 9 मार्च को जारी होगी अधिसूचना 4 अप्रैल को होगा मतदान
- बक्सर में 2115 मतदाता 11 केंद्रों पर करेंगे मताधिकार का प्रयोग

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस वार्ता की गई. उप विकास आयुक्त डॉ योगेश कुमार सागर ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए यह जानकारी दी कि दो मार्च से चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. 9 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी वहीं, नामांकन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च है. उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित है. साथ ही 4 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे से 4:00 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है वहीं, मतों की गिनती 7 अप्रैल को तय की गई है. डीडीसी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह तय किया गया है कि 11 अप्रैल से पहले चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा.




उप विकास आयुक्त के अनुसार बक्सर में 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 2,215 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके साथ ही पड़ोसी जिले भोजपुर में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3,754 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों से 10 हज़ार रुपये वहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 हज़ार रुपये का शुल्क देना होगा. वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा उसके उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

मतों के खरीद-फरोख्त पर भीड़ रहेगी नजर :

प्रेस वार्ता के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. मतों के खरीद-फरोख्त पर भी नजर रहेगी तथा ऐसा करने की बात सामने आने पर ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाएगा.




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