प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को बक्सर के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगी. परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने धारा 163 के तहत विशेष निषेधाज्ञा लागू की है.
- अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने जारी किया निर्देश
- एकल पाली में दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को बक्सर के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगी. परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने धारा 163 के तहत विशेष निषेधाज्ञा लागू की है.
प्रमुख निर्देश और परीक्षा केंद्रों की सूची :
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं:
1. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक.
2. घातक हथियार और आग्नेयास्त्र लाने पर प्रतिबंध
3. किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन पर रोक (धार्मिक, शवयात्रा और शादी को छोड़कर)
4. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध (धार्मिक और शादी समारोह को छोड़कर)
5. धूम्रपान पर सख्त पाबंदी.
परीक्षा बक्सर के 20 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिनमें शामिल हैं:
1. कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंड्री स्कूल, कथकौली
2. फाउंडेशन स्कूल, मठिया इटाढ़ी रोड
3. एमवी कॉलेज, चरित्रवन
4. एमपी उच्च विद्यालय, रामरेखा घाट
5. सरस्वती विद्या मंदिर, अहिरौली
6. बिहार पब्लिक स्कूल, अहिरौली
7. बीबी हाई स्कूल, बंगाली टोला
8. नेहरू स्मारक हाई स्कूल, बक्सर
9. राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बंगाली टोला
10. सरस्वती विद्या मंदिर, सिविल लाइन
11. डीएवी स्कूल, लालगंज इटाढ़ी रोड
12. माउंट लिटेरा जी स्कूल, इटाढ़ी रोड, नियर पुलिस लाइन
13. बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, लालगंज
14. आदर्श मध्य विद्यालय, नया बाजार
15. बिहार सेंट्रल स्कूल, बाईपास रोड
16. हेरिटेज पब्लिक स्कूल, अर्जुनपुर
17. उच्च माध्यमिक विद्यालय, अहिरौली, वार्ड सं. 39
18. उच्च माध्यमिक विद्यालय, जासो
19. उच्च माध्यमिक विद्यालय, कृतपुरा
20. सेंट मेरी उच्च विद्यालय, नया बाजार
विधि व्यवस्था और निषेधाज्ञा का उद्देश्य :
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिससे सामान्य विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. आदेश के अनुसार, परीक्षार्थियों के अभिभावकों और मीडियाकर्मियों को भी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
यह आदेश परीक्षा समाप्ति के साथ स्वतः निरस्त हो जाएगा. आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है.
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