बुधवार को सुनवाई पूरी की और आरोपी विजयंत सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जिसे नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
- -हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने दिया कड़ा दंड
- अर्थदंड की भी दी गई सजा, नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी की और आरोपी विजयंत सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जिसे नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर ने बताया कि यह मामला 1 जुलाई 2021 का है, जब इटाढ़ी थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव में विजयंत सिंह ने अपनी पत्नी उषा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. मृतका के पिता मुद्रिका सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी विजयंत सिंह से हुई थी, और वह अक्सर उसे मार-पीट करता था. पीड़िता ने अपने पिता को फोन पर इस मारपीट की जानकारी कई बार दी थी. घटना के दिन जब मृतका के पिता को हत्या की खबर मिली, तो वह तुरंत ससुराल पहुंचे और वहां उषा देवी की लाश पड़ी पाई, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था.
इसके बाद, आरोपी विजयंत सिंह और उसके सौतेले पुत्र राजा बाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विजयंत सिंह को दोषी ठहराया और उसे कठोर सजा दी.
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