जब वह शाम के समय अपनी खरीदी हुई जमीन पर जा रहे थे, तभी गांव के चार लोगों ने एकजुट होकर उन पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल बबन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी.
- - चारों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास
- - प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला अपर सत्र न्यायाधीशअष्टम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया. पुलिस और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अपर लोक अभियोजक हर्षु दयाल सिंह ने बताया कि घटना 16 मई 2018 की है. नावानगर थाना क्षेत्र के पिलापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर बबन सिंह की हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि जब वह शाम के समय अपनी खरीदी हुई जमीन पर जा रहे थे, तभी गांव के चार लोगों ने एकजुट होकर उन पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल बबन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी.
इस मामले में मृतक की बहू सुनीता देवी ने संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह और कमलेश सिंह—सभी निवासी पिलापुर, के खिलाफ नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया. अदालत ने संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह और कमलेश सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया.
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