बक्सर में विधानसभा चुनाव से पहले शस्त्र सत्यापन अभियान होगा शुरु ..

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अगर किसी अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी की व्यस्तता रहती है तो वे अपने स्तर से अन्य सक्षम अधिकारियों को सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और इसकी सूचना जिला कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे.










                                           




21 जून से 27 जून तक जिले के सभी थानों में होगा शस्त्र और कारतूसों का सत्यापन
अनुपस्थित रहने वाले अनुज्ञप्तिधारकों पर होगी कार्रवाई, जब्त होंगे शस्त्र

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर बक्सर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. यह कार्य 21 जून से 27 जून 2025 तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में किया जाएगा. इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सत्यापन सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संबंधित थानों में किया जाएगा. इस दौरान अनुज्ञप्तिधारियों को स्वयं शस्त्र, कारतूस और शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भेजे गए शस्त्र और कारतूस को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

जिला जन संपर्क पदाधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रक्रिया आयुध नियमावली 2016 के तहत की जा रही है. इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की पहचान उसके अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चस्पाई गई फोटो से मेल खाती हो. 70 वर्ष से अधिक आयु के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक अवस्था की जांच भी की जाएगी ताकि यह तय हो सके कि वे अब भी शस्त्र संचालन के योग्य हैं या नहीं.

सत्यापन के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पिछले एक वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी ने कितने कारतूसों की खरीद की है. यह विवरण विहित प्रपत्र में अंकित कर जिला शस्त्र शाखा को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा. साथ ही सत्यापन का मूल प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से दो दिन के अंदर जिला कार्यालय को भेजना होगा.

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अनुज्ञप्तिधारकों की अनुज्ञप्ति नवीकरण लंबित है लेकिन उन्होंने आवेदन एवं शुल्क जमा कर दिया है, उनके शस्त्रों का भी सत्यापन किया जाएगा. वहीं, जिन अनुज्ञप्तिधारकों के नाम एनडीएएल पोर्टल या थाना अभिलेख में नहीं हैं, लेकिन वे शस्त्र धारित किए हुए हैं, उनकी जानकारी भी प्रतिवेदन में दी जाएगी. साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी अनिवार्य रूप से प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी.

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अगर किसी अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी की व्यस्तता रहती है तो वे अपने स्तर से अन्य सक्षम अधिकारियों को सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और इसकी सूचना जिला कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे.

जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर स्वयं उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन कराएं. आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द की जा सकती है.

यह जानकारी बक्सर जिला की आधिकारिक वेबसाइट buxar.nic.in पर भी उपलब्ध कराई गई है.










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