अदालत ने आरोपी नवदेव सोनी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
- 648 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था नवदेव सोनी, गाड़ी में सेब लदे होने का दिया था बहाना
- जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, कोर्ट ने माना शराब तस्कर
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : सेब की आड़ में शराब की तस्करी करने के मामले में सोमवार को उत्पाद कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने आरोपी नवदेव सोनी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चंद्रा ने बताया कि यह मामला 10 नवंबर 2023 की रात लगभग 2:00 बजे का है, जब वीर कुंवर सिंह सेतु के चेक पोस्ट पर टाटा ऐस वाहन तेज गति से पुल पार कर रहा था. शक के आधार पर उत्पाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे रोका. चालक ने बताया कि वह सेब लेकर जा रहा है, लेकिन जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 648 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई.
वाहन चला रहा युवक नवदेव सोनी, वाराणसी के लोहाना इलाके का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष बताई गई. उसने बताया था कि वाहन उसी का है. उत्पाद पुलिस ने शराब जब्त करने के बाद सहायक अवर निरीक्षक सूरज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी. पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को शराब तस्करी का दोषी माना और सजा सुनाई.
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