एक बोतल शराब पड़ी महंगी, युवक को पांच साल की सजा और एक लाख जुर्माना ..

न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक युवक को पांच वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है. यह मामला 3 जुलाई 2020 का है, जब वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर एक युवक को अंग्रेजी शराब की एक बोतल के साथ पकड़ा गया था.










                                           





- बक्सर के वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर पकड़ा गया था 750 एमएल शराब के साथ
- उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने सुनाया फैसला, अभियोजन पक्ष से अवधेश कुमार समेत तीन वकील थे शामिल

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर :  जिले में उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक युवक को पांच वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है. यह मामला 3 जुलाई 2020 का है, जब वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर एक युवक को अंग्रेजी शराब की एक बोतल के साथ पकड़ा गया था.

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव निवासी संजीव कुमार राय का 24 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार राय उस दिन सुबह 11:15 बजे 750 एमएल अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ पकड़ा गया था. मौके पर तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक सुदेश्वर लाल की मौजूदगी में युवक को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

यह मामला उत्पाद न्यायालय में चल रहा था, जहां विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंह और श्याम श्री चंद्र ने बहस की. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी अभिषेक कुमार राय को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की चेतावनी भी दी गई है.









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