नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, विशेष पाक्सो अदालत का कड़ा फैसला ..

उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह बेहद सहमी हुई थी. परिजनों को आपबीती बताने के बाद तत्काल सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया.






                               


  • 22 सितंबर 2023 की घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • पीड़िता को ‘प्रतिकर योजना’ के तहत 10 लाख रुपये देने का आदेश, अन्य धारा में 7 साल की सजा भी साथ चलेगी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पाक्सो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सोमवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष पाक्सो न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2023 की है, जो सिकरौल थाना क्षेत्र में घटी थी. उस दिन पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में भदार गांव निवासी छोटू कुमार ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया.

घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह बेहद सहमी हुई थी. परिजनों को आपबीती बताने के बाद तत्काल सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी.

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

इसके अलावा, एक अन्य धारा में अदालत ने उसे 7 वर्ष की सजा भी सुनाई है. हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

न्यायालय ने पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे हुए मानसिक और शारीरिक आघात की भरपाई के लिए ‘प्रतिकर योजना’ के तहत 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश प्रशासन को जारी किया है.

इस फैसले को लेकर न्यायिक प्रक्रिया में सख्ती का संदेश गया है और ऐसे मामलों में त्वरित व कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया गया है.














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