सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा. सभी कार्य स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रवेश एवं निकास द्वार पर करने को कहा गया है. उसके साथ ही कार्य स्थलों का सैनिटाइजेशन भी कराया जाता रहना होगा.
- रेड जोन बन चुके जिले में पहले से ज्यादा होगी सख्ती
- शहरी क्षेत्र में शर्तों के अधीन हो सकेगा भवन निर्माण
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: लॉक डाउन की विस्तारित अवधि में कोई छूट नहीं मिलने वाली है बल्कि, रेड जोन बन चुके जिले में सख्ती और बढ़ गयी है. इसके अतिरिक्त शादी विवाह हेतु जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी. दाह-संस्कार, अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा. 20 से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा. सभी कार्य स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रवेश एवं निकास द्वार पर करने को कहा गया है. उसके साथ ही कार्य स्थलों का सैनिटाइजेशन भी कराया जाता रहना होगा. कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु अस्पतालों की सूची सभी कार्य स्थलों पर लगाई जाएंगी. वहीं, क्वॉरेंटाइन स्थलों को पूर्व से चिन्हित कर आवश्यकतानुसार लोगों को रखने का प्रबंध किया जाएगा.
शहरी क्षेत्र में निर्माण के लिए लोकल मजदूर हैं आवश्यक शर्त:
इसके अतिरिक्त शहरी इलाकों में निर्माण कार्य के लिए सिर्फ वैसे निर्माण कार्यों को मंजूरी मिलेगी जिसमें बाहर से मजदूरों को लाने की आवश्यकता ना हो. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण कार्य किए जाएंगे. सभी मॉल, मार्केट कॉन्प्लेक्स एवं बाजारों को बंद रखा जाएगा. रेड जोन में भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत लागू रहेंगे.









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