कंटेनमेंट जोन में केवल आकस्मिक सेवा के गाड़ियों का आवागमन होगा वही एक बाइक अथवा दो पहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकेंगे. औद्योगिक गतिविधियां व जरूरी सामान बनाने वाली इकाइयां तथा सप्लाई चेन से जुड़ी इकाइयां खोली जा सकेंगी. हार्डवेयर, जूट उत्पादन, उद्योग, पैकेजिंग इंडस्ट्री कार्यरत होंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगे सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.
- डीएम ने कहा, ज्यादा सख्ती से लागू होगा विस्तारित लॉक डाउन
- जिले की सीमाएं हैं सील, आवश्यक आवागमन के लिए पास बनाना अनिवार्य
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: गृह मंत्रालय के आदेशानुसार विस्तारित लॉक डाउन में प्रवासी मजदूर तथा छात्रों की भारी संख्या में आगमन को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉक डाउन को और भी अधिक कड़ाई से लागू किया जाएगा. इस अवधि में पूरे देश में विशेष परिस्थिति को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. जिले की सभी सीमाएं सील हैं और अत्यावश्यक आवागमन के लिए पास निर्गत कराया जाना अनिवार्य है. यह जानकारी जिला पदाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी.
उन्होंने बताया कि, आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपायों के तहत जिले में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु लोगों का आवागमन सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही होगा. लॉक डाउन की विस्तारित अवधि में कड़ाई से पाबंदी रहेगी. इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम एवं गर्भवती महिलाओं को जरूरी आवश्यकता एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर में ही रहना होगा. जिले में स्कूल कालेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे. कंटेंनमेन्ट ज़ोन में वाह्य चिकित्सा सेवा (ओपीडी) एवं मेडिकल क्लिनिक बंद रहेंगे. परंतु रेड जोन के इलाके में यह सेवाएं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुपालन के साथ जारी रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आकस्मिक सेवा के गाड़ियों का आवागमन होगा वही एक बाइक अथवा दो पहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकेंगे. औद्योगिक गतिविधियां व जरूरी सामान बनाने वाली इकाइयां तथा सप्लाई चेन से जुड़ी इकाइयां खोली जा सकेंगी. हार्डवेयर, जूट उत्पादन, उद्योग, पैकेजिंग इंडस्ट्री कार्यरत होंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगे सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.
सरकारी कार्यालयों में 33 फीसद कर्मियों की उपस्थिति में ही होगा कार्य:
सरकारी कार्यालयों में पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार 33 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के अनुसार कार्य होगा. परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, सेना, पुलिस, जेल, गृहरक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक एवं आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं संबंधित सेवाएं, एनआइसी, कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, एनवाइके एवं नगर परिषद के द्वारा दी जा रही सेवाएं बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेंगी. सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर पहनना जरूरी है वहीं सभी सार्वजनिक परिवहन एवं विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सोशल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
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