अनलॉक 1.0 के दौरान खुलेंगी सभी दुकानें, मंदिरों व इबादतगाहों पर फैसला 8 को : डीएम

कहा कि, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा तथा निर्धारित सीट से ज्यादा लोग नहीं बैठाए जा सकेंगे. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया कि, निगरानी के लिए अधिकारियों की एक टीम लगातार गश्त करती रहेगी.


- जिला पदाधिकारी ने की अधिकारिक घोषणा सुबह से शाम तक खोली जा सकेंगी दुकाने
- कंटेनमेंट जॉन के 3 किलोमीटर के दायरे में अभी भी लागू रहेगी सख्ती.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अनलॉक 1.0 में जिले में अब तमाम तरह की छूट लोगों को दी गई है. जिनमें सभी दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिल गई है. सभी दुकानें सुबह 5:00 बजे से लेकर रात्रि के 9:00 बजे तक ही खोली जाएंगी. सप्ताहिक छुट्टी भी पहले की तरह ही  मंगलवार होगी. हालांकि, मिठाई दुकान व रेस्टोरेंट के संदर्भ में अभी कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है. यह जानकारी जिला पदाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दी.

उन्होंने बताया कि, अनलॉक 1.0 में सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ निजी वाहनों के परिचालन की भी छूट दी गई है. साथ ही कहीं भी आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब लोग बिना पास के भी कहीं आ जा सकेंगे. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छूट का मतलब यह कतई नहीं हुआ कि, लोग भीड़ भाड़ लगाएं अथवा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना करें. उन्होंने कहा कि सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही दुकानों में एक साथ 6 से ज्यादा आदमी नहीं रह पाएंगे. डीएम ने यह भी स्पष्ट किया की भोजपुर जदीद के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. निर्धारित समयावधि में अगर वहां से कोई और संक्रमित व्यक्ति नहीं मिलता है तो वहां लॉक डाउन में छूट दी जाएगी. वर्तमान में वहां पहले जैसी स्थिति लागू रहेगी.

जिला पदाधिकारी के निर्देश के पश्चात जिले में धीरे-धीरे सभी दुकानें खुलने लगी हैं. सैलून चाय दुकान से लेकर प्लास्टिक फर्नीचर आदि की दुकानें भी खुल गई हैं. बक्सर फर्नीचर के प्रोपराइटर संजय सिंह ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, लोगों को अब अपनी सुरक्षा स्वयं निर्धारित करते हुए अपने प्रतिष्ठान संचालित करनी हैं.

8 तारीख के बाद खुलेंगे धार्मिक प्रतिष्ठान, खुल सकती हैं मिठाई दुकानें, सड़क पर थूकने पर होगी कठोर कार्रवाई:

जिला पदाधिकारी ने बताया कि मिठाई दुकान एवं रेस्टोरेंट छोड़कर सभी दुकानें खोली जाएंगे. मिठाई दुकान तथा रेस्टोरेंट के खोलने के संदर्भ में 8 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि, धार्मिक संस्थानों के खोले जाने के लिए भी 8 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा. डीएम ने कहा कि, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा तथा निर्धारित सीट से ज्यादा लोग नहीं बैठाए जा सकेंगे. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया कि, निगरानी के लिए अधिकारियों की एक टीम लगातार गश्त करती रहेगी. नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.













Post a Comment

0 Comments