जिसके बाद आगामी 28 दिसंबर को गाड़ियों से संबंधित नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है. इस दिन 65 गाड़ियों की नीलामी कर दी जाएंगी. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उक्त तिथि को 11:00 समाहरणालय सभागार में मास्क आदि लगा कर पहुंचना होगा जहां नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को वाहन प्रदान किया जाएगा.
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थाने में जब्त वाहन(फ़ाइल इमेज) |
- 24 दिसंबर तक जमा करनी होगी अग्रधन की राशि
- नीलामी में असफल होने पर लौटा दिया जाएगा एडवांस
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला पदाधिकार अमन समीर ने आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आहूत समीक्षात्मक बैठक में शिरकत की. बैठक में शराबबंदी कानून के तहत जप्त गाड़ियों की नीलामी करने का निर्देश जारी किया है. जिसके बाद आगामी 28 दिसंबर को गाड़ियों से संबंधित नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है. इस दिन 65 गाड़ियों की नीलामी दी जाएंगी. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उक्त तिथि को 11:00 समाहरणालय सभागार में मास्क आदि लगा कर पहुंचना होगा जहां नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को वाहन प्रदान किया जाएगा. इसके पूर्व 24 दिसंबर तक उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में अग्रधन (एडवांस) की राशि बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद के रूप में जमा करनी होगी, जिसके बाद सभी वाहन "जहां है जैसे हैं" की स्थिति में नीलाम किए जाएंगे.
जिस व्यक्ति को उक्त वाहन लेने की इच्छा है वह उसके पूर्व थाने में जाकर वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं. नीलामी में सफल व्यक्ति के द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि नीलामी की राशि में समायोजित कर ली जाएगी तथा और सफल व्यक्तियों की जमा धनराशि वापस कर दी जाएगी. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि 31 दिसंबर तक उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करनी होगी, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी एवं नीलामी रद्द कर दी जाएगी. नीलामी समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए नीलामी कर दिए गए वाहन का पत्र निर्गत करेगी जिसके बाद वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति की होगी.
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