राजेन्द्र केशरी हत्याकांड में शेरु सिंह को उम्रकैद ..

बताया कि स्थानीय न्यायालय में 2016 के बाद फिर से मुकदमे की सुनवाई की गई जिसमें अभियुक्त भारतीय दंड विधान की धारा 302/24, 386 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी पाया गया. जिसके बाद उसे सजा सुनाई गयी है.

 




- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला 
- न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ अभियुक्त

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: चूना-पेंट व्यवसायी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में अपराधकर्मी शेरु सिंह को दोषी करार देते हुए  जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई की तथा ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरु सिंह को दोषी करार दिया. जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर जेल से अभियुक्त की पेशी कराई गई. 




दरअसल, 21 अगस्त 2011 को रंगदारी नहीं देने पर शेरु ने चूना पेंट व्यवसायी राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले पर पुनः विचारण के लिए निर्देश दिए गए थे. उसके बाद मामले की दोबारा सुनवाई की गई.


इस बारे में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि स्थानीय न्यायालय में 2016 के बाद फिर से मुकदमे की सुनवाई की गई जिसमें अभियुक्त भारतीय दंड विधान की धारा 302/24, 386 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी पाया गया. जिसके बाद उसे सजा सुनाई गयी है.









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