आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा.
सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4.30 बजे के बाद कक्षाओं पर रोक
20 से 25 दिसंबर तक लागू रहेगा जिला दण्डाधिकारी का आदेश
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह व शाम के समय कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है. जिला दण्डाधिकारी साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के समय में अस्थायी प्रतिबंध लगाया है.
जारी आदेश के अनुसार, बक्सर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित, में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 09:00 बजे से पहले और अपराह्न 04:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी. यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
जिला दण्डाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और समय-सारणी का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा.
प्रशासनिक आदेश के अनुसार यह व्यवस्था बक्सर जिले में 20 दिसंबर 2025 से लागू होगी और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी. आदेश 19 दिसंबर 2025 को जिला दण्डाधिकारी साहिला के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है.
जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आदेश का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें.





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