चूना व्यवसायी हत्याकांड में शेरु सिंह पुनः दोषी करार ..

21 अगस्त 2011 को रंगदारी नहीं देने पर शेरु ने चूना पेंट व्यवसायी राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले पर पुनः विचारण के लिए निर्देश दिए गए थे. उसके बाद मामले की दोबारा सुनवाई की गई.

 





- जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ अभियुक्त
- मामले में बुधवार को होगी बहस सुनाया जाएगा फैसला

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: चूना-पेंट व्यवसायी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में एक बार फिर अपराधकर्मी शेरु सिंह को दोषी पाया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई की तथा ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरु सिंह को दोषी करार दिया. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर जेल से अभियुक्त की पेशी कराई गई. 




दरअसल, 21 अगस्त 2011 को रंगदारी नहीं देने पर शेरु ने चूना पेंट व्यवसायी राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले पर पुनः विचारण के लिए निर्देश दिए गए थे. उसके बाद मामले की दोबारा सुनवाई की गई.




हत्या की इस घटना में शेरु के साथ उसके एक अन्य साथी चंदन मिश्रा भी शामिल था. मामले की सुनवाई के बाद 16 अगस्त 2016 को निवर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक ने शेरु तथा उसके साथी चंदन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी. इस मामले में शेरु को फांसी तथा उसके साथी चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शेरू को हत्या एवं आर्म्स एक्ट मामले में यह सजा सुनाई लेकिन, इस फैसले के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से फांसी की सजा को रद्द करते हुए हाईकोर्ट में मामले में दोबारा विचारण का निर्देश दिया. 

इस बारे में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि स्थानीय न्यायालय में 2016 के बाद फिर से मुकदमे की सुनवाई की गई जिसमें अभियुक्त भारतीय दंड विधान की धारा 302/24, 386 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी पाया गया. सजा के बिंदु पर बुधवार को बहस होगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.







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