राष्ट्रीय लोक अदालत : आपसी समझौते से सुलझ गए करोड़ों रुपयों के 885 मामले ..

जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत जनता की अदालत है. इसमें हम एक दूसरे का सहयोग कर आपसी मनमुटाव को सौहार्द पूर्ण तरीके से खत्म कर लेते हैं. मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8 पीठों का गठन किया गया.

 





- राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ था आयोजन
-11 दिसंबर को पुनः होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: व्यवहार न्यायालय के विधिक सेवा सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह उप विकास आयुक्त डॉ योगेश कुमार सागर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सूबेदार पांडेय के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया.



मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत जनता की अदालत है. इसमें हम एक दूसरे का सहयोग कर आपसी मनमुटाव को सौहार्द पूर्ण तरीके से खत्म कर लेते हैं. मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8 पीठों का गठन किया गया, जिसमें बैंक मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम श्रम विभाग माप तौल विभाग तथा न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों दीवानी मामलों बिजली विभाग से संबंधित विभाग से संबंधित ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों एन आई एक्ट अंडर सेक्शन-138 से संबंधित मामलों एवं डुमराँव सब डिविजन में लंबित व्यवहार न्यायालय के मामलों का निष्पादन लोक आधार पर कराया गया.

इस दौरान 16,130 दीवानी मामलों एवं 630 आपराधिक मामलों को सुलह के आधार पर समझौता के लिए लाया गया, जिसमें कुल 885 मामलों का निष्पादन किया गया. जिनमे कुल 214 आपराधिक मामलों, जिसमे 25 लाख 266 रुपये की रिकवरी, इंश्योरेंस के 29 लाख 5 हज़ार 159 के 7 मामले, एन आई एक्ट से संबंधित 8 मामले, मोटर वाहन दुर्घटनाओं के 3 लाख 54 हज़ार 100 रुपये के सात मामले, टेलीफ़ोन से संबंधित 1 लाख 62 हज़ार 824 रुपये के 16 मामले, बैंक से जुड़े  5 करोड़ 7 लाख 46 हज़ार 500 रुपयों के मामले सुलझाए गए. बताया गया कि आगामी लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा.







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