वीडियो : महिलाओं को दी गई पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी ..

मुफ्त कानूनी सलाह तथा अधिवक्ता आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें प्रतिकर दिए जाने की भी योजना है. योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित महिलाओं को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा. इसके अलावा विशेष मामलों में कोर्ट को भी प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति राशि देने का अधिकार रहेगा.

 





- विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जाएगी सहायता
- मुफ्त अधिवक्ता तथा कानूनी सलाह की होगी सुविधा

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र तिवारी के निर्देश पर सदर प्रखंड कार्यालय में लगाए गए कैंप में बताया गया कि पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित महिलाओं (जिनके साथ अपराध हुआ हो) को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी. इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को दी गई है. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपचंद जोशी, सदर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ सुधीर कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे.



जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह तथा अधिवक्ता आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें प्रतिकर दिए जाने की भी योजना है. योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित महिलाओं को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा. इसके अलावा विशेष मामलों में कोर्ट को भी प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति राशि देने का अधिकार रहेगा.


जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली का भी है अधिकार :

इस योजना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को वसूली के अधिकार भी दिए गए है. राज्य विधिक प्राधिकरण चाहे तो पीड़िता को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकेगा.

इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ :

मृत्यु होने पर या सामूहिक दुष्कर्म होने पर 10 लाख रुपये. दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन दुराचार पर 7 लाख रुपये, शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर 2 से लेकर 5 लाख रुपये तक, शारीरिक या मानसिक चोट जिसमें पुनर्वास की जरूरत हो उसमें 2 लाख रुपये, भ्रूण हत्या होने पर 3 लाख रुपये, दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने पर 4 लाख रुपये, जलने पर 3 से लेकर 8 लाख रुपये तक तथा एसिड अटैक होने पर 4 से लेकर 8 लाख तक की राशि देने का प्रावधान है.

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