वीडियो : अपहरण के आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा, 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड ..

अपहरणकर्ता सत्येंद्र कुमार पांडेय के द्वारा 2.50 लाख रुपये की मांग की गई थी. जिसमें 25 हज़ार रुपये दे दिए गए. उसके बावजूद भी अभी तक नितेश बरामद नहीं हुआ. आरोपी के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 



- वर्ष 2006 में किया गया था अपहरण, अब तक नहीं हुई है बरामदगी
- ढाई लाख मांगी थी फिरौती 25 हज़ार रुपये लिया था एडवांस

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन मोहल्ले के पंचमुखी शिव मंदिर के समीप के निवासी एक बालक के अपहरण के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ उसे 50 हज़ार जुर्माने की राशि भी अदा करनी होगी. मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेंद्र कुमार के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे सज़ा सुनाई है.


मामले के जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि उक्त घटना 11 मार्च 06 को सूचक ललन मिश्र के भतीजे नितेश कुमार उम्र - 8 वर्ष का अपहरण कर लिया गया था. अपहरणकर्ता सत्येंद्र कुमार पांडेय के द्वारा 2.50 लाख रुपये की मांग की गई थी. जिसमें 25 हज़ार रुपये दे दिए गए. उसके बावजूद भी अभी तक नितेश बरामद नहीं हुआ. आरोपी के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर सतेन्द्र को दोषी पाया गया.

वीडियो : 










Post a Comment

0 Comments