जिन संस्थानों ने जुर्माना भर दिया है और तय मानकों का पालन करने की सहमति दी है, उन्हें ही सीलमुक्त कर संचालन की अनुमति दी गई है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही वे अपना संचालन जारी रख सकते हैं.
- 28 अक्टूबर 2024 को नियमों के उल्लंघन के आरोप में हुए थे सील
- सील किए गए अस्पतालों पर लगाया गया जुर्माना
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले में 28 अक्टूबर 2024 को नियमों के उल्लंघन के चलते सील किए गए अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अब शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है. जिला प्रशासन द्वारा 14 नवंबर 2024 को आयोजित बैठक में इन संस्थानों के पक्षों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया.
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी ने की, जबकि आरक्षी अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, आईएमए के जिला अध्यक्ष, और सिविल सर्जन सदस्य के रूप में उपस्थित रहे. बैठक में कुल 32 अस्पतालों और नर्सिंग होम्स ने लिखित रूप में अपना पक्ष रखा. समीक्षा के बाद इन पर जुर्माना लगाते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
- एक अस्पताल पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना.
- दो नर्सिंग होम्स पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना.
- पांच नर्सिंग होम्स पर 75,000 रुपये का जुर्माना.
- बारह अस्पतालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना.
- पांच नर्सिंग होम्स को नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करने तक प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना.
- सात अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को चेतावनी दी गई.
संचालन की शर्तें:
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों ने जुर्माना भर दिया है और तय मानकों का पालन करने की सहमति दी है, उन्हें ही सीलमुक्त कर संचालन की अनुमति दी गई है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही वे अपना संचालन जारी रख सकते हैं.
प्रशासन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना और मरीजों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है. भविष्य में किसी भी संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
0 Comments