आरोप लगाया कि राजू अली के घर से लेकर भगवान त्रिपाठी के घर तक किए गए मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग और पीसीसी निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई है. अपील की सुनवाई 31 जनवरी 2025 को हुई, जिसमें अपीलकर्ता और लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. अपील की जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी को निर्देश दिया गया.
- अपील के बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण
- 14वीं वित्त आयोग योजना के तहत निर्माण कार्य में गड़बड़ी का मामला
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिले के सिमरी प्रखंड के काजीपुर पंचायत में 14वीं वित्त आयोग योजना के तहत हुए निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है. इस संबंध में मो. शहनवाज अंसारी ने ऑनलाइन अपील दायर की थी, जिसमें तत्कालीन मुखिया अख्तर अली पर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया. सुनवाई के बाद जांच में पाया गया कि निर्धारित छह इंच ऊंचाई के स्थान पर केवल दो इंच पीसीसी का कार्य किया गया था. इस मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने संबंधित मुखिया और कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है.
मो. शहनवाज अंसारी ने 12 जनवरी 2025 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरांव के आदेश से असहमति जताते हुए अपील दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि राजू अली के घर से लेकर भगवान त्रिपाठी के घर तक किए गए मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग और पीसीसी निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई है. अपील की सुनवाई 31 जनवरी 2025 को हुई, जिसमें अपीलकर्ता और लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. अपील की जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी को निर्देश दिया गया.
जांच रिपोर्ट के अनुसार, 327 फीट पीसीसी निर्माण के स्थान पर केवल 258 फीट पीसीसी का कार्य हुआ. इसके अलावा, कार्य की औसत मोटाई भी 5-6 इंच पाई गई, जबकि अनुमानित योजना के अनुसार यह छह इंच होनी चाहिए थी. प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूरा न होने पर तत्कालीन मुखिया अख्तर अली, पूर्व पंचायत सचिव ललन राम और तत्कालीन कनीय अभियंता वीरेंद्र झा पर कार्रवाई की सिफारिश की गई.
इसके बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को 23 जनवरी 2025 को मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. 31 जनवरी 2025 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित मुखिया और कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. संबंधित अधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.
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