हत्या मामले में आरोपितों पर दोष सिद्ध

नावानगर थाना क्षेत्र के पीलापुर गांव में जमीनी विवाद के मामले ‌‌ में सूचिका के ससुर बबन सिंह अपनी खरीदी की ज़मीन पर शाम को जा रहे थे. उसी समय आरोपितों द्वारा मजमा बनाकर  लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से मारकर हत्या कर दी थी.











                                           


-  जमीनी विवाद में लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से पीट कर हुई थी हत्या
- 16 मई 2018 को हुई थी हत्या

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश  सुनील कुमार सिंह ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया. न्यायालय सजा के बिंदु पर फैसला अगली तिथि को  सुनाएगी.

अपर लोक अभियोजक हर्षुदयाल सिंह  ने बताया कि दिनांक 16 मई 2018 को  नावानगर थाना क्षेत्र के पीलापुर गांव में जमीनी विवाद के मामले ‌‌ में सूचिका के ससुर बबन सिंह अपनी खरीदी की ज़मीन पर शाम को जा रहे थे. उसी समय आरोपितों द्वारा मजमा बनाकर  लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से मारकर हत्या कर दी थी.

इस मामले में सूचिका सुनीता देवी ने पीलापुर गांव निवासी संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हज़ारी सिंह, कमलेश सिंह के खिलाफ नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पुलिस का आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए  गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया. संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हज़ारी सिंह, कमलेश सिंह की सजा के बिंदु पर अगली तिथि को सुनाई जाएगी.











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