बक्सर जिला अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. इस आदेश के दायरे में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है, ताकि छोटे बच्चों को ठंड के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके.
25 दिसंबर 2025 तक सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन पर पूर्ण रोक
मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला प्रशासन का एहतियाती फैसला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जिले में लगातार बढ़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए बड़ा एहतियाती कदम उठाया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अभी भी भीषण ठंड की स्थिति बने रहने की संभावना है, जिससे स्कूली बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
इसी क्रम में जिलाधिकारी सहिला के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बक्सर जिला अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. इस आदेश के दायरे में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है, ताकि छोटे बच्चों को ठंड के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके.
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध दिनांक 20 दिसंबर 2025 से प्रभावी है और 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा. इस अवधि में कक्षा 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का पठन-पाठन कार्य नहीं किया जाएगा. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय पूरी तरह एहतियातन लिया गया है.
जिला प्रशासन द्वारा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी समय-समय पर उचित निर्णय लिए जाएंगे. सभी विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों से आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है.
जिला जनसंपर्क कार्यालय, बक्सर द्वारा जारी इस आदेश के माध्यम से अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा या स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सके.





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