बक्सर में शर्तों के साथ खुलेंगी किताबों तथा बिजली पंखों की दुकान ..

अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को को यह निर्देश दिया गया है कि, वह अपने-अपने क्षेत्र आधी इन पुस्तकों तथा विद्युत पंखों की दुकानों की सतत निगरानी करेंगे. यदि, कोई दुकानदार सुरक्षात्मक उपाय और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो तत्काल उस दुकान को सील कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

- सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ-साथ नियमित सैनिटाइजेशन का भी रखना होगा ध्यान
- दुकानदार तथा कर्मियों की स्क्रीनिंग कराएंगी सिविल सर्जन


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बक्सर में शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकानों को संचालन की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, यह अनुमति समुचित नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक उपायों एवं शर्तों के अनुपालन के निर्देशों के साथ दी गई है. बक्सर जिला अंतर्गत शैक्षणिक पुस्तकों और विद्युत पंखों की दुकानों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को को यह निर्देश दिया गया है कि, वह अपने-अपने क्षेत्र आधी इन पुस्तकों तथा विद्युत पंखों की दुकानों की सतत निगरानी करेंगे. यदि, कोई दुकानदार सुरक्षात्मक उपाय और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो तत्काल उस दुकान को सील कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

जिला पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों में बताया गया है कि, अगर एक स्थान पर दो दुकाने हों तो अलग-अलग अथवा दिन के हिसाब से दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त दुकान के सामने छह- छह फीट की दूरी पर पेंट से गोलाकार आकृति बनाई जाएगी. जिसमें ग्राहक खड़े होकर अपनी पारी की प्रतीक्षा कर सकें. यह कार्य दुकानदारों द्वारा स्वयं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त दुकान पर कार्य करते समय मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काम करना होगा. 

इसके अतिरिक्त दुकान के समीप ही सैनिटाइजर इत्यादि रखा होगा. जिससे कि, दुकान पर पुस्तक अथवा कोई अन्य उत्पाद खरीदने से पहले ग्राहक अच्छे से अपना हाथ धो लेंगे तब ही वह रुपयों का लेन-देन अथवा सामान का आदान-प्रदान करेंगे. इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर डिजिटल पेमेंट लेने की सुविधा भी बनानी होगी तथा इसके लिए ग्राहकों को प्रेरित करना होगा. इसके साथ ग्राहकों की इच्छा अनुसार उनके घर पर होम डिलीवरी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी, जिसके लिए दुकानदार अपने मोबाइल नंबर का प्रचार-प्रसार करेंगे. 

इसके अतिरिक्त डीएम द्वारा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि, वह दुकान के संचालक तथा कर्मियों की जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कराएंगी. इसके अतिरिक्त नया भोजपुर जैसे कंटेनमेंट जोन में यह दुकान नहीं खोली जाएंगी. वहां रह रहे लोगों को दूरभाष के माध्यम से ऑर्डर लेकर उनके घर पर ही होम डिलीवरी दी जाएगी.

निजी स्कूल संचालक संघ ने निर्णय को बताया उचित

निजी स्कूल संचालक संघ के संयोजक रविंद्र सिंह तथा शिक्षाविद मोहन चौबे ने जिला प्रशासन के इस निर्णय की सराहना की है. उन्होंने कहा है कि, इस निर्णय से लॉक डाउन के समय काल में भी बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चलने लगेगी.














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