सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि, कि
सी भी सूरत में कोई भी संस्थान अथवा व्यक्ति सीधे तौर पर कोई राहत सामग्री वितरित नहीं करेगा. राहत सामग्री को पहले जिला प्रशासन के आपदा राहत शाखा में सामग्री को पहुंचाया जाएगा जहां से चिन्हित व्यक्तियों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी
मदद के लिए एक जगह एकत्रित हुए लोग |
- एसडीएम ने दिया निर्देश प्रशासनिक चैनल के माध्यम से ही होगा भोजन तथा सामग्री का वितरण
- बीडीओ, सीओ तथा थानेदारों को दिया आदेश के सख्त अनुपालन का निर्देश.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में लॉक डाउन की अवधि में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी रखने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है. इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है. बावजूद इसके विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ समूह, सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तिगत स्तर पर कई लोग सीधे जरूरतमंदों को इस अवधि में भोजन अथवा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं. राहत सामग्री लेते समय काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं जिसके कारण वहां विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जा रही है साथ ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पा रही. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बना रहा है.
ऐसे में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि, किसी भी सूरत में कोई भी संस्थान अथवा व्यक्ति सीधे तौर पर कोई राहत सामग्री वितरित नहीं करेगा. राहत सामग्री को पहले जिला प्रशासन के आपदा राहत शाखा में सामग्री को पहुंचाया जाएगा जहां से चिन्हित व्यक्तियों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. एसडीएम ने बताया ऐसे में सभी अंचलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि, किसी भी सूरत में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन रोका जाए.
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