17 मई तक कोर्ट से नहीं होगा कोई कामकाज..

न्यायालय में आजकल सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई हो रहा है. कोरोना महामारी को देखते हुए उच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कार्य किये जायेगे. ऐसे जमानत सम्बन्धित अति आवश्यक आवेदनों की सुनवाई अधिवक्ता ई-कोर्ट के द्वारा ऑनलाईन कर सकेंगे. 

- लॉक डाउन के विस्तार के कारण लिया गया फैसला
- पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगे खिसका दी गई है मुकदमों की तारीखें

बक्सर टॉप न्यूज़,बक्सर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन में जिला एवं सत्र न्यायालय में भी न्यायिक कार्य नही किये जाएंगे. अग्रिम आदेश तक किसी कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई भी नहीं होगी. उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार मुकदमों की तारीखें आगे खिसका दी गई हैं. 

बता दें कि, बक्सर जिला एवं सत्र न्यायालय ने लॉकडाउन के तीसरे फेज में 4 मई से 17 मई तक के मुकदमों की अगली तारीखें मुकर्रर कर दी हैं. जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अति आवश्यक काम सिर्फ होगा.जज जहां कोर्ट रूम में बैठेंगे तो वहीं वकील अपने घर से जिरह करेंगे. 


न्यायालय में आजकल सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई हो रहा है. कोरोना महामारी को देखते हुए उच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कार्य किये जायेगे. ऐसे जमानत सम्बन्धित अति आवश्यक आवेदनों की सुनवाई अधिवक्ता ई-कोर्ट के द्वारा ऑनलाईन कर सकेंगे. इसके लिए व्यवहार न्यायालय के द्वारा कई निर्देश भी दिया गया है. साथ ही ई-कोर्ट सर्विस एप डाऊनलोड कर घर पर ही तारीखें देखी जा सकती हैं.

न्यायालय संवाददाता राघव पांडेय की रिपोर्ट














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