शर्तों के अनुसार जिले में मिलेगी शादी-विवाह की अनुमति ..

ऐसे में आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए विवाह संबंधित अनुमति पत्र प्रदान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर तथा डुमरांव को प्राधिकृत किया गया है. अनुमति के इच्छुक लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिसके पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी. 

- केवल 25 लोग ही हो सकते हैं एक विवाह में शामिल
- वर-वधु दोनों पक्षों के लोगों को करना होगा आवेदन 

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: लॉक डाउन के दौरान अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य किए जाने की कयावद शुरू हो रही है. जिसके अंतर्गत देर शाम तक लगभग सभी दुकानों को खोले जाने का निर्देश जारी कर दिया जा सकता है. शादी विवाह की अनुमति भी मिलनी शुरू हो गई है. अनुमति लेकर शादी विवाह किया जा सकता है.गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण काल में किए गए लॉक डाउन के दौरान विवाह हेतु अनुमति देने के संबंध में प्रावधान किया गया है. आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि, विभिन्न प्रखंडों से काफी संख्या में विवाह की अनुमति के संदर्भ में आवेदन प्राप्त हो रहे थे. ऐसे में आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए विवाह संबंधित अनुमति पत्र प्रदान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर तथा डुमरांव को प्राधिकृत किया गया है. अनुमति के इच्छुक लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिसके पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी. 


इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक विवाह हेतु वर एवं वधु दोनों पक्षों को आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वर एवं वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 25 लोगों को ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. आवेदन देने के दौरान ही वर एवं वधू पक्ष से भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों की सूची प्रदान करनी होगी. इसके साथ ही वर एवं वधू उम्र का सत्यापन भी कराना होगा एवं नाबालिक होने की स्थिति में अनुमति पत्र हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा अर्थात कंटेनमेंट ज़ोन में शादी विवाह करने की अनुमति नहीं होगी. खास बात यह है कि समारोह के दौरान भी सबको फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा. साथ ही सभी को मास्क भी पहनने होंगे. वहीं, आने-जाने वाले लोगों का सैनिटाइजेशन भी कराना होगा.














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