बिहार में अब ग्रीन ज़ोन नहीं केवल रेड और ऑरेंज ज़ोन, कर्फ़्यू जैसी होगी सख्ती, नगर में देर शाम सड़क पर उतरे डीएम-एसपी ..

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने पटना सहित पांच जिलों को रेड जोन में तथा 20 जिलों को ऑरेंज व 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा था. केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाइडलाइन्‍स में यह भी लिखा है कि राज्‍य सरकार चाहे तो अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है. इसी के तहत राज्‍य सरकार ने ग्रीन जोन में रखे गए जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है. गाइडलाइन्‍स में कुछ अन्‍य परिवर्तन भी किए गए हैं.

- बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी किया आदेश का पत्र
- डीजीपी ने कहा अब कर्फ्यू की तरह होगा लॉक डाउन का अनुपालन

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण क् प्रसार काे रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का 14 दिनों का तीसरा फेज सोमवार  से आरंभ हो रहा है. राज्‍य के पांच जिले रेड जोन में तो शेष सभी 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं. राज्य में अब कोई ग्रीन ज़ोन नहीं है. राज्य सरकार के गृह विभाग केे अपर मुख्य आमिर सुबहानी ने इस बाबत जारी अपने आदेश में बताया है कि, बिहार में अब केवल रेट और ऑरेंज जोन होंगे. उधर, डीजीपी गुप्‍तेश्‍वर पांडेय के अनुसार राज्‍य में कर्फ्यू जैसी सख्‍ती से लॉकडाउन लागू कराया जाएगा. राज्य सरकार के द्वारा इस बात का निर्देश जारी होने के बाद बक्सर में भी सख्ती बरती जानी शुरू हो गई है. जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने रविवार की देर शाम शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया. इस दौरान सड़क पर भी मतलब घूम रहे लोगों पर खासी सख्ती दिखाई दे बताया जा रहा है कि, सोमवार से और भी सख्ती से लॉक डाउन का अनुपालन कराया जाएगा.
डीएम अमन समीर
डीएम अमन समीर ने कहा कि, जो भी लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बक्सर लौट रहे हैं उनके प्रखंडों में उनके लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं. इसके साथ ही जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं. उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन में रखा जा रहा है. वहीं, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि लॉक डाउन का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का निर्देश मिला है. जिसके आलोक में सोमवार से और भी सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि, वह अपने बच्चों को बेमतलब सड़क पर निकलने से रोके. एसपी ने कहा कि, लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर एफआइआर भी होगा.


एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा

विदित हो कि, केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने पटना सहित पांच जिलों को रेड जोन में तथा 20 जिलों को ऑरेंज व 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा था. केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाइडलाइन्‍स में यह भी लिखा है कि राज्‍य सरकार चाहे तो अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है. इसी के तहत राज्‍य सरकार ने ग्रीन जोन में रखे गए जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है. गाइडलाइन्‍स में कुछ अन्‍य परिवर्तन भी किए गए हैं.

लॉकडाउन में रहेगी कर्फ्यू जैसी सख्ती:

लॉकडाउन को लेकर डीजीपी गुप्‍तेश्‍वर पांडेय ने कहा कि जो भी लॉकडाउन को तोड़ेगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती बरती जाएगी. यहां तक कि जिन्हें पास दिए गए हैं, उन वाहनों का भी परिचालन नहीं होगा.


इन गतिविधियों में हर जगह जारी रहेगा प्रतिबंध:

राज्य में लॉक डाउन के दौरान कहीं भी कोई छूट नहीं दी गई है. इलाका रेड जोन में हो या ऑरेंज या ग्रीन जोन में, प्रतिबंध में कोई ढ़ील नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध सड़क, रेल व वायु यातायात के सार्वजनिक साधनों पर जारी रहेगा.  स्‍कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शिक्षण संस्‍थान बंद रहेंगे. होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स आदि वैसी जगहें, जहां बड़ी संख्‍या में लोग इकट्ठा होते हैं, भी बंद रहेंगे. साथ ही गैर-जरूरी काम से शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच आवागमन प्रतिबंधित रहेग.


रेड जोन: अस्‍पताल खुलेंगे, सैलून व ब्‍यूटी पार्लर बंद

बिहार के पांच जिले कोरोना के रेड जोन (हॉट-स्‍पॉट) में हैं, जिसमें अपना जिला बक्सर भी शामिल है. जहां लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन होता रहेगा. इसके अतिरिक्त मुंगेर, पटना, रोहतास, व गया भी रेड ज़ोन में शामिल है. यहाँ केवल हॉस्पिटल व अत्यावश्यक जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी. फिजिकल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोले जा सकेंगे. बाइक पर एक तथा चारपहिया वाहन में एक साथ दो लोगों को ही जाने की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्रों में अनुमति लेकर औद्योगिक इकाइयां खोली जा सकेंगीं. हालांकि, इस संबंध में जिलाधिकारी फैसला करेंगे. वहीं, मालवाहक वाहनों को चलाने के लिए अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व फूड प्रोसेसिंग इकाइयां खोली जा सकेंगी. ईट-भट्ठे भी खोले जा सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों में भी छूट दी गई है.

ऑरेंज जोन: कैब का होगा संचालन, खुलेंगे सैलून

ऑरेंज जोन में बिहार के शेष सभी जिले हैं. ये हैं- नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, बांका, मधेपुरा, पूर्णिया हैं. इसके पहले ग्रीन जोन में शामिल शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगडि़या, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्‍तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी व सुपौल को भी राज्‍य सरकार ने ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है.

ऑरेंज जोन के जिलो में उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिन पर जोन से इतर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है. हां, इन जिलों में वे सभी छूटें मिलेंगी, जो जोन से अलग हटकर पूरे देश में या रेड जोन में मिली हुई हैं. इसके अलावा यहां एक पैसेंजर व ड्राइवर के साथ कैब चलाने की अनुमति रहेगी. गैर जरूरी वस्‍तुओं के ई-कॉमर्स करोबार को भी अनुमति मिल जाएगी. यहां औद्योगिक व निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकेंगे. केंद्रीय गाइडलाइन में संशोधन करते हुए राज्‍य सरकार ने ऑरेंज जोन में सैलून, ब्‍यूटी पार्लर व स्‍पा सेंटर खुला रखने का फैसला किया है.














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