गलत दाखिल-खारिज मामले को लेकर डीएम-एसपी से गुहार, जान पर बताया खतरा ..

कर्मचारी ने जहां दाखिल-खारिज करने की सहमति दी है वहीं, सीआई ने बताया है कि मामला न्यायालय में लंबित है. ऐसे में कर्मचारी की मिलीभगत से जानबूझकर गलत-दाखिल खारिज किया गया है.
- जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने तथा जान-माल की सुरक्षा का किया अनुरोध
- 1 एकड़ 98 डेसीमिल जमीन का है मामला

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अंचल कार्यालय कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए की गई दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के बाद अब जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने तथा जानमाल पर खतरा बताते हुए सुरक्षा हेतु गोला बाजार के रहने वाले जमीन मालिक बैजनाथ प्रसाद केशरी ने डीएम तथा एसपी से मिलकर उन्हें आवेदन दिया है. उन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि भू-माफिया विनोद कुमार ओझा के द्वारा उनकी सोहनी पट्टी मौजा में स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की 1 एकड़ 98 डेसीमिल जमीन को गोला बाजार के ही गणेश प्रसाद केशरी, अग्निवेश प्रसाद केशरी तथा वेदजी केशरी के नाम से गलत ढंग से दाखिल-खारिज करा दिया गया है.

कर्मचारी तथा सीआई के मत में है भिन्नता: 

उन्होंने अपने आवेदन में संलग्न दाखिल-खारिज कागजातों के आधार पर बताया है कि अंचलाधिकारी भले ही यह कहे कि उनकी यूजर-आइडी तथा पासवर्ड चोरी कर लिया गए हो लेकिन, कर्मचारी तथा सीआई के प्रतिवेदन में भी भिन्नता है. जिसको दरकिनार किया गया है. कर्मचारी ने जहां दाखिल-खारिज करने की सहमति दी है वहीं, सीआई ने बताया है कि मामला न्यायालय में लंबित है. ऐसे में कर्मचारी की मिलीभगत से जानबूझकर गलत-दाखिल खारिज किया गया है.











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