दुकान तथा शोरूम खोले जाने के दशा में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूरा करना होगा. जो ग्राहक बिना मास्क की दुकानों पर खरीदारी करने जाएंगे उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. साथ ही रोको-टोको अभियान के तहत पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा.
- अलग-अलग दिनों तथा अलग-अलग समयावधि में दुकानों को खोले जाने का किया गया प्रावधान
- सोशल डिस्टेंसिंग तथा संक्रमण रोधी नियमों की अवहेलना करने पर दुकानें होंगी सील
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में लॉकडाउन को एक बार फिर विस्तारित कर दिया गया है. लॉकडाउन (अनलॉक-3) 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लागू रहेगा. सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि, रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ववत लागू रहेगा. इस संदर्भ में सोमवार को जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा दुकानों को खोले जाने के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों में कुछ बदलाव किया गया है. बताया जा रहा है कि, प्रशासन द्वारा बार व्यवसायियों को बड़ी छूट दी गई है. अब कुछ दुकानों को प्रतिदिन तथा कुछ को अलग-अलग दिन तथा अलग-अलग समयावधि में खोले जाने का प्रावधान किया गया है.
मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि लॉकडाउन के में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किए जाने के कार्यक्रम पहले की तरह ही चलाए जाते रहेंगे. इसके अतिरिक्त रोको-टोको अभियान भी नियमित रूप से चलाया जाता रहेगा. उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू भी पूर्व की तरह ही लागू रहेगा.
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान सामान्य रूप से सभी दिनों में खोले जाएंगे. इसके अतिरिक्त डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने की दुकान, मीट एवं मछली की दुकान, फल, सब्जियों एवं दूध की खुदरा दुकानें, पशु चारा की दुकानें, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि यंत्र से संबंधित सभी आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं पूर्वाह्न 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खोली जाएंगी. वाहन शोरूम, एचएसआरपी दुकान, पर्यावरण जांच केंद्र, मोटर गैराज, मोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पार्ट्स, टायर-ट्यूब, लुब्रिकेंट से संबंधित दुकानें प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. कपड़ा, जूता-चप्पल, श्रृंगार प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें, बर्तन, फर्नीचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी तथा मोची की दुकानें एवं अन्य छोटी दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. नाई की दुकान तथा सैलून आदि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सुबह 7:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक खोली जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत), प्रिंटिंग प्रेस व हार्ड वेयर की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी.
निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, बालू और गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, किताब एवं फोटोस्टेट की दुकानें, रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकान होम डिलीवरी एवं दुकान से सामान ले जाने हेतु खोली जाएंगी. इसके साथ ही जिले के सभी शॉपिंग मॉल अब भी बंद रखे जाएंगे.
हर दुकानदार को दुकान के सामने लगाना होगा सूचना पट्ट:
डीएम ने बताया कि हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड(2×2) लगाएंगे, जिस पर दुकान खुलने का समय तथा दिन अंकित रहेगा साथ ही बिना मास्क दुकान में नहीं प्रवेश करने की बात भी लिखी रहेगी.
अभी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान व धर्म स्थल, कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार:
जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी. पार्क व जिम भी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज व धर्म-स्थलों को नहीं खोला जाएगा. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल रही है. सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है. साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं.
मास्क पहने बिना पहुंचेंगे ग्राहक तो नहीं मिलेगी सुविधाएं, नियमों की अवहेलना पर दुकानें होंगी सील:
दुकान तथा शोरूम खोले जाने के दशा में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूरा करना होगा. जो ग्राहक बिना मास्क की दुकानों पर खरीदारी करने जाएंगे उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. साथ ही रोको-टोको अभियान के तहत पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके साथ ही गुटखा तंबाकू के थूकने पर प्रतिबंध रहेगा. सभी दुकानदारों को इन नियमों का अनुपालन कराना होगा अन्यथा उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा.
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