विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन दाखिल होगा नामांकन, शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार ..

इस गाइडलाइन के आधार पर ही देश में आगामी उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को यह सुविधा दी है कि वे इस बार अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल करें. उम्मीदवार एफिडिफिट भी ऑनलाइन भर सकेंगे. हालांकि, पहले जिस तरह नामांकन की प्रक्रिया थी वह इस चुनाव में भी जारी रहेगी.

-  कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा नामांकन प्रपत्र

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार ने चुनाव आयोग की चिंता भी बढ़ा दी है.  एक तरफ जहां बिहार में समय से चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है वहीं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इसको लेकर अब पूरी तैयारी कर रहा है. कोरोना काल में चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के आधार पर ही देश में आगामी उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को यह सुविधा दी है कि वे इस बार अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल करें. उम्मीदवार एफिडिफिट भी ऑनलाइन भर सकेंगे. हालांकि, पहले जिस तरह नामांकन की प्रक्रिया थी वह इस चुनाव में भी जारी रहेगी.


कोरोना काल से पहले जितने भी चुनाव हुए, उनमें उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का जरिया मानते थे और वे गाजे-बाजे और अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल में वे ऐसा नहीं कर पायेंगे. 


उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन: 

1. चुनाव आयोग के वेबसाइट पर नामांकन का फॉर्म उपलब्ध होगा, जहां जाकर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन दाखिल करने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र का प्रिंट ले सकेंगे. रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करने से पहले वे अपने नामांकन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं.

2. उम्मीदवार एफिडिफिट भी ऑनलाइन ही भरेंगे. यह फॉर्म भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. शपथपत्र को नोटरी या अटेस्टेड करवाने के बाद उसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करना होगा.

3. उम्मीदवार सिक्यूरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, हालांकि यहां उनके पास कैश जमा करने की सुविधा भी दी गयी है.

4. उम्मीदवार के पास नामांकन के लिए निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प होगा.

नामांकन पत्र जमा कराते समय क्या हैं गाइडलाइन:

- रिटर्निंग आफिसर के पास जब उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा करने जायेंगे तो उनके साथ सिर्फ दो व्यक्ति हो सकते हैं.

-नामांकन दाखिल करने के लिए जब उम्मीदवार जायेगा तो वह अपने साथ सिर्फ दो गाड़ी लेकर जा सकता है.

-रिटर्निंग आफिसर के कमरे में पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि नामांकन, स्क्रूटनी और चुनाव चिह्न वितरण के दौरान पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

-प्रतीक्षा में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए.

-जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे.

इसके अतिरिक्त अब ही घर घर जा कर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच ही लोग हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी.

गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा.

- राघव पांडेय की रिपोर्ट














Post a Comment

0 Comments