ऑटो तथा ई-रिक्शा के निबंधन में परिवहन विभाग दे रहा विशेष छूट ..

बताया कि ऐसे अनिबंधित वाहन जिनका अब तक निबंधन नहीं हो सका है उनके निबंधन के साथ-साथ उनके स्वामियों को आर्थिक जुर्माने से बचाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना लाई गई है.


- सर्व क्षमा योजना के तहत 30 सितम्बत तक करा सकते हैं ऑटो तथा ई-रिक्शा का निबंधन
- टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को होगी काफी सहूलियत

बक्सर टॉप न्यूज़,बक्सर: परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना के अंतर्गत अनिबंधित व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के निबंधन कराने पर टैक्स राशि व अर्थदंड में भारी छूट देने का प्रावधान किया गया है. जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि ऐसे अनिबंधित वाहन जिनका अब तक निबंधन नहीं हो सका है उनके निबंधन के साथ-साथ उनके स्वामियों को आर्थिक जुर्माने से बचाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सर्व क्षमा योजना लाई गई है.

राज्य सरकार ने वाहन मालिकों के लिए अब सर्वक्षमा योजना की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे टैक्स डिफॉल्टर मालवाहक, व्यावसायिक वाहन एवं ट्रैक्टर-टेलर व ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा मालिकों को बड़ी राहत मिली है. ऐसे वाहन मालिक योजना की अवधि के दौरान अनिबंधित वाहनों को निबंधित भी करा सकेंगे.

उन्होंने बताया कि, पूर्व में इस योजना में अनिबंधित वाहन शामिल नहीं थे और ऐसे वाहन टैक्स बकायेदार की श्रेणी में आते थे. इनमें अधिकांश बैटरी चालित वाहन हैं. सर्वक्षमा योजना में अब ऐसे वाहनों का निबंधन कराते हुए निर्धारित फीस तथा कर देते हुए अपने वाहनों का निबंधन करा सकते हैं. वहीं, वाहन मालिकों को अर्थदंड में भी काफी रिआयत होगी. हालांकि, बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.













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