प्रशासन ने दी सलाह, गंगा घाटों की जगह घरों से ही मनाएं छठ ..

प्रशासन ने सलाह दी है कि कोविड -19 के बीच हो रहे महापर्व का आयोजन इस बार नदी घाटों की अपेक्षा घर पर करना श्रेयस्कर होगा. इससे संक्रमण का फैलाव होने की संभावना नहीं होगी और लोग भी सुरक्षित रहेंगे. आदेश में छठ पूजा आयोजकों को स्थानीय प्रशासन के निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है कि तो दिशा - निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. 

 

अर्घ्य देती व्रती महिलाएं(फ़ाइल इमेज़)




- गृह विभाग के निर्देश पर एसडीएम ने दी केवल गंगाजल ले जाने की सलाह
- कहा, घर से ही छठ पूजन करना श्रेयस्कर, पूजा समिति के सदस्यों को भी दिए टास्क

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : वैश्विक महामारी कोरोना के बीच हो रहे चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गृह विभाग ने दिशा - निर्देश जारी किया है. प्रशासन ने सलाह दी है कि कोविड -19 के बीच हो रहे महापर्व का आयोजन इस बार नदी घाटों की अपेक्षा घर पर करना श्रेयस्कर होगा. इससे संक्रमण का फैलाव होने की संभावना नहीं होगी और लोग भी सुरक्षित रहेंगे. आदेश में छठ पूजा आयोजकों को स्थानीय प्रशासन के निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है कि तो दिशा - निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. 





इस बाबत सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि, लोगों को अनावश्यक भीड़ - भाड़ में जाने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि, कोरोना का संकट अभी समाज से गया नहीं है. ऐसे में लोगों के लिए सुरक्षा ही सर्वोपरि है. ऐसे में गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार लोगों के लिए घर पर ही महापर्व का आयोजन करना चाहिए. हालांकि, वे चाहें तो गंगा घाट से गंगा का जल लेकर जा सकते हैं. बहरहाल, गृह विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि, लोगों को अधिकाधिक रूप से प्रेरित किया जाए कि वे अपने घरों पर ही छठ पूजा करें. गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों एवं तालाब घाटों पर कोविड -19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान सबह एवं शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य को घर पर ही करने की सलाह दी जाए. आदेश में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है.



घाट पर पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य:

एसडीएम के द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तालाबों पर छठ के महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के प्रयोग एवं सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. छठ पूजा के आयोजक को एवं कार्यकर्ताओं तथा उनसे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए घाटों पर उमड़ी भीड़ को करोड़ों के नियमों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करना होगा.
छठ घाट पर उमड़ी भीड़(फ़ाइल इमेज़)











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