घर बैठे ही रिन्यू कराएं ड्राइविंग लाइसेंस, "परिवहन सेवा" ने खोले ऑप्शन ..

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप परिवहन कार्यालय नहीं जा पा रहे हो ऐसे में घर बैठे भी लाइसेंस का रिन्यूअल किया जा सकता है. साथ ही डिगी लॉकर पर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है. भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिवहन सेवा बेबसाइट के माध्यम से यह सुविधा हर व्यक्ति को मिल रही है. 





- लाइसेंस रिन्यूअल के बाद डीजी लॉकर पर पाएं सॉफ्ट कॉपी
- ऑनलाइन जमा कर सकते हैं रिन्यूअल फी

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप परिवहन कार्यालय नहीं जा पा रहे हो ऐसे में घर बैठे भी लाइसेंस का रिन्यूअल किया जा सकता है. साथ ही डिगी लॉकर पर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है. भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिवहन सेवा बेबसाइट के माध्यम से यह सुविधा हर व्यक्ति को मिल रही है. लाइसेंस रिन्यू हो जाने के पश्चात विभाग के द्वारा लाइसेंस धारक के मोबाइल पर एक संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी जाएगी.



लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए लिए परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के माध्यम से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी यथा- जन्मतिथि, फोटो, सिग्नेचर तथा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी अपलोड कर लाइसेंस रिन्यूअल कराया जा सकता है. लाइसेंस रिन्यूअल की तिथि बीत जाने के एक साल तक बिना मेडिकल जांच के लाइसेंस रिन्यूअल कराया जा सकता है लेकिन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट में शामिल होने के बाद ही लाइसेंस रिन्यूअल हो सकता है. लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए निर्धारित 200 रुपये का शुल्क भी नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन दिया जा सकता है.

नए लाइसेंस के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई:

परिवहन सेवा के माध्यम से न सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल बल्कि नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक होगा तथा निर्धारित तिथि को आवेदक ड्राइविंग टेस्ट दे कर अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. टेस्ट देने के बाद उनके लाइसेंस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा लाइसेंस बन जाने के बाद उनके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी. जिसके बाद उनके घर पर लाइसेंस की हार्ड कॉपी भेजी जाएगी इसके अलावा लाइसेंस धारक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन डीजी लॉकर पर भी लाइसेंस के सॉफ्ट कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर उसे प्रदर्शित भी कर सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं लाइसेंस को रिन्यूअल:

अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुनः रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन( https://parivahan.gov.in/parivahan/ ) सर्च करना होगा. परिवहन सेवा की वेबसाइट खुलते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा जहां आप अपना संबंधित राज्य चुनने के बाद अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा, जहां कुछ निर्देश दिखाई देंगे. इन निर्देशों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर अपनी जन्मतिथि और वर्तमान लाइसेंस नंबर, पिन कोड आदि जानकारियां भरनी होंगी. जिसके बाद रिक्वायर्ड सर्विसेज पर आएंगे जहां वह सर्विसेज दिखाई जाएंगी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होंगी, जिसके बाद व्यक्तिगत तथा वाहन संबंधित जानकारी को फॉर्म में भरना होगा. इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा.

कहते हैं अधिकारी:

परिवहन सेवा के द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू करना बेहद आसान है इसके अतिरिक्त नए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है. बेहद आसान प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से वाहन चालन का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है.

मनोज कुमार रजक
जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर











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