14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्षों का कठोर कारावास ..

कहा कि ऐसे अपराध समाज के गंदे धब्बे बनते जा रहे हैं इसलिए, अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दी जाए ताकि, दूसरे लोग ऐसी गलती नहीं करें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्षों तक कठोर कारावास एवं 30 हज़ार जुर्माना दिए जाने की सजा सुनाई. 







- ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 की है घटना
- मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्साह विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला.

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश कैलाश योगी की अदालत में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के बाद यहां पीड़ित पक्ष के लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली वही आरोपी एवं उसके परिजन मायूस दिखे.





घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में हुई इस घटना में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक अजय कुमार राम अपने पड़ोस के घर में रात को घुस गया तथा घर में मौजूद 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान घर के सभी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए गए थे बाद में परिजनों के आने के पश्चात अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई.



मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जा रही थी गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षकारों को सुना जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अभियुक्त युवक है तथा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए. बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के गंदे धब्बे बनते जा रहे हैं इसलिए, अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दी जाए ताकि, दूसरे लोग ऐसी गलती नहीं करें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्षों तक कठोर कारावास एवं 30 हज़ार जुर्माना दिए जाने की सजा सुनाई. मामले को लेकर गुरुवार को पूरे दिन गहमागहमी की स्थिति बनी रही.






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