32 केंद्रों पर बुधवार से होगी मैट्रिक परीक्षा, त्रुटिपूर्ण प्रवेश पत्र मिलने पर करना होगा यह काम ..

परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है. अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. बैठक में बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में यदि सामूहिक कदाचार करते हुए परीक्षार्थी पाये जाते हैं तो उस कमरे की वीक्षक की कदाचार कराने के जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अर्न्तगत कार्रवाई की जायेगी.

 



 




- परीक्षा के आयोजन को लेकर डीडीसी ने की बैठक
- डीएम ने भी मातहतों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:  आगामी 17 फरवरी यानि कि बुधवार से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा(मैट्रिक) शुरु हो रही है.  जिला में कुल 32 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 32734 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में सम्मिलित होंगे. परीक्षा दो पालियों में होगी. 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में प्रथम पाली की परीक्षा 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 01:45 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक संचालित होगी. 

परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन कराने तथा विधि-व्यवस्था संधारण एवं परीक्षा कार्य के सफल संचालन हेतु उप विकास आयुक्त बक्सर डॉ. योगेश कुमार सागर के द्वारा नगर भवन में शनिवार अपराह्न 04:00 बजे से एक बैठक आहूत की गई. बैठक में बताया गया कि बक्सर परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक होगा. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है. अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. बैठक में बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में यदि सामूहिक कदाचार करते हुए परीक्षार्थी पाये जाते हैं तो उस कमरे की वीक्षक की कदाचार कराने के जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अर्न्तगत कार्रवाई की जायेगी.

प्रवेश पत्र में गड़बड़ी पर भौतिक सत्यापन के बाद मिल सकेगा प्रवेश: 

समिति द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र में किसी परीक्षार्थी के फोटो में यदि त्रुटि हो, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो और इसके कारण परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी के प्रयोग हेतु प्रवेश-पत्र, डाटायुक्त उतरपुस्तिका, ओ.एम.आर. उतर-पत्रक, उपस्थिति पत्रक में फोटो त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसी परिस्थिति में भी छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी का भौतिक सत्यापन कर उसे परीक्षा में शामिल कराया जाएगा. इसके लिए परीक्षार्थी को आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट अथवा फोटोयुक्त बैंक पासबुक आदि किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की छायाप्रति जो किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो को केन्द्राधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

प्रवेश के समय होगी तलाशी, साइबर सेनानी रखेंगे सोशल मीडिया पर नज़र:

परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी तक बक्सर एवं डुमराँव के अनुमंडल पदाधिकारी धारा 144 लागू करेंगे. परीक्षा की तिथि को परीक्षा केन्द्रों के आस-पास के फोटो स्टेट दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बन्द रखा जाएगा. परीक्षा केन्द्र के परिक्षेत्र में परीक्षार्थी के अभिभावक प्रवेश नहीं करेंगे. अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव सोशल मीडिया पर साइबर सेनानी व्हाटसअप ग्रुप के माध्यम से लगातार नजर बनाये रखेंगे. आपतिजनक टिप्पणी प्राप्त होने पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे. 

सीसीटीवी कैमरे से लैस है प्रत्येक परीक्षा केंद्र, होती रहेगी वीडियोग्राफी:

कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाएगा. बैठक में बताया गया कि वीडियोग्राफी लगातार की जायेगी तथा इसे बीच में बंद नहीं किया जायेगा. प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया.  

परीक्षा के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन के मद्देनजर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों, केन्द्राधीक्षकों की ब्रीफिंग जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा की गई. बैठक में उपस्थित सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक, गश्ती दण्डाधिकारी एवं प्रेक्षकोगणों को परीक्षा के सफल संचालन के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. जिला पदाधिकारी  ने कहा कि उक्त परीक्षा में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों की परीक्षा के सफल संचालन में अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/दण्डाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सतर्कतापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में बताया गया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश गेट पर तलाशी की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा. महिला परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला केन्द्राधीक्षक एवं महिला वीक्षक होगी.

डीएम ने कहा कि केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जायेंगे और मोबाइल फोन का उपयोग भी वर्जित रखेंगे. परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जायेंगे. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर इत्यादि जैसी सामग्री व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केन्द्र के भीतर केन्द्राधीक्षक के सहयोग हेतु जो भी शिक्षक, सुरक्षित वीक्षक या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे, परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे और अपने निर्धारित स्थान से हटकर परीक्षा-कक्ष में या अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे. मोबाइल ऐप से प्रतिदिन का डाटा भेजने वाले मात्र एक कम्प्यूटर जानकार कर्मी/कम्प्यूटर शिक्षक को ही परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल रखने की अनुमति दी जाएगी जो केन्द्राधीक्षक के नियंत्रण में किसी एक स्थान में बैठकर उसका उपयोग करेंगे. इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है जिसका दूरभाष संख्या 06183-223333 है. 












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